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1964 के नागरिक अधिकार अधिनियम का शीर्षक VI

रूरल ट्रांजिट एंटरप्राइजेज कोऑर्डिनेटेड, इंक. (RTEC) 1964 के नागरिक अधिकार अधिनियम का पालन करता है जिसमें कहा गया है: "संयुक्त राज्य में कोई भी व्यक्ति, जाति, रंग या राष्ट्रीय मूल के आधार पर, इसमें भाग लेने से बाहर नहीं किया जाएगा, संघीय वित्तीय सहायता प्राप्त करने वाले किसी भी कार्यक्रम या गतिविधि के तहत लाभ से वंचित किया जा सकता है, या भेदभाव के अधीन किया जा सकता है।"  

शीर्षक VI ट्रांज़िट दायित्वों के बारे में अधिक जानकारी के लिए, कृपया नीचे दी गई संपर्क जानकारी देखें:

शीर्षक VI भेदभाव के खिलाफ संरक्षण की सूचना

शीर्षक VI द्वारा संरक्षित कोई भी व्यक्ति या समूह, जो मानता है कि जाति, रंग या राष्ट्रीय मूल के आधार पर सार्वजनिक या विशेष परिवहन सेवाओं के वितरण या उपयोग में उनके साथ भेदभाव किया गया है, ग्रामीण ट्रांजिट एंटरप्राइजेज कोऑर्डिनेटेड, इंक के साथ शिकायत दर्ज कर सकते हैं। (आरटीईसी)।   ऐसी शिकायत कथित भेदभाव के 180 दिनों के बाद आरटीईसी के साथ लिखित रूप में दर्ज की जानी चाहिए। नीचे।

श्रीमती शीला स्टाल्सवर्थ, ईईओ प्रबंधक OR
100 मेन स्ट्रीट, माउंट वर्नोन, केवाई 40456
टेलीफोन: 606-256-9835 या टोल फ्री 1-800-321-7832
आरटीईसी कार्यालय केवाई रिले #: 606-256-2047 या केवाई रिले # 1-800-648-6057 वॉयस उपयोगकर्ताओं के लिए टीडीडी उपयोगकर्ता 1-800-648-6056

RTEC Logo Tiny.png

पीओ बॉक्स 746
100 मुख्य सड़क
माउंट वर्नोन, केवाई 40456-0746
टोल फ्री: 1-800-321-आरटीईसी (7832)
केंद्रीय व्यापार कार्यालय टेलीफोन: 606-256-9835
फैक्स: 606-256-4319

100 मुख्य St

माउंट वर्नोन, क्यू. 40456

100 मुख्य St

माउंट वर्नोन, क्यू. 40456

अधिक जानकारी


RTEC लागू संघीय नागरिक अधिकार कानूनों का अनुपालन करता है और नस्ल, रंग, राष्ट्रीय मूल, आयु, विकलांगता या लिंग के आधार पर भेदभाव नहीं करता है। हम एक मुफ़्त भाषा दुभाषिया प्रदान कर सकते हैं।  वेबसाइट दर्शक के ब्राउज़र की भाषा में स्वतः अनुवाद करती है।अनुवाद अस्वीकरण

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